Direct & Indirect Taxation

GST 2.0: नए 5% / 18% / 40% स्ट्रक्चर के साथ काम करना

काउंसिल की दरों में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होने के बाद, ज़्यादातर सामान पर 5% या 18% की दर लागू है, जबकि कुछ खास लग्ज़री और 'सिन गुड्स' (जैसे शराब, तंबाकू वगैरह) पर 40% की नई दर तय की गई है। यहाँ बताया गया है कि आपको अपने सामान के क्लासिफ़िकेशन में क्या-क्या दोबारा चेक करना चाहिए।

15 Jul 2026 · 3 min read · SBMG & Co. LLP

GST काउंसिल का रेट रीस्ट्रक्चरिंग (दरों में बदलाव), जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है, भारत में GST लागू होने के बाद से GST रेट शेड्यूल को आसान बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। पुराने चार-स्लैब वाले स्ट्रक्चर — 5%, 12%, 18% और 28% — को घटाकर दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) कर दिया गया है, और लग्ज़री व 'सिन गुड्स' (जैसे तंबाकू, शराब आदि) की एक छोटी, खास लिस्ट के लिए 40% की नई दर तय की गई है। अब 12% और 28% वाले स्लैब सामान्य कैटेगरी के तौर पर मौजूद नहीं रहेंगे।

ज़्यादातर बिज़नेस के लिए इसका मतलब है कि आपके बेचे या खरीदे जाने वाले हर प्रोडक्ट या सर्विस को नए शेड्यूल के हिसाब से दोबारा चेक करना होगा। जो आइटम पहले 12% स्लैब में थे, वे अब काउंसिल द्वारा तय किए गए खास HSN क्लासिफिकेशन के आधार पर या तो 5% या 18% स्लैब में चले गए हैं — ऐसा कोई एक नियम नहीं है कि 12% वाले सभी आइटम 5% या 18% में चले गए हों। यही बात पुराने 28% स्लैब पर भी लागू होती है: ज़्यादातर सामान 18% स्लैब में चले गए, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत वाले या लग्ज़री से जुड़े आइटम को नए 40% रेट में डाल दिया गया।

एक खास और स्वागत योग्य बदलाव: पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अब पूरी तरह से GST-फ्री हैं (पहले इन पर 18% GST लगता था)। यह बात ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट्स को मैनेज करने वाली HR और फाइनेंस टीमों और आम तौर पर इंश्योरेंस एडवाइज़री सर्विस देने वालों के लिए बहुत अहम है।

मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए — खासकर सूरत के टेक्सटाइल और डायमंड ट्रेड जैसे सेक्टर में, जहाँ क्लासिफिकेशन को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं — यह पुरानी गलतियों को सुधारने का एक अच्छा मौका है। इसे सिर्फ़ एक मैकेनिकल 'ढूंढने और बदलने' (find-and-replace) वाले काम की तरह न देखें, बल्कि री-मैपिंग के दौरान क्लासिफिकेशन को सही करें।

हम इन चीज़ों को चेक करने की सलाह देते हैं: अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले SKUs पर GST रेट्स को नए शेड्यूल के हिसाब से दोबारा वेरिफाई करें (यह न मान लें कि पिछले साल वाली मैपिंग अभी भी सही है); यह पक्का करें कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की स्थिति में कोई बदलाव तो नहीं आया है (क्योंकि अब आपके इनपुट और आउटपुट पहले के मुकाबले अलग-अलग स्लैब में हो सकते हैं); और अपने इनवॉइसिंग सॉफ़्टवेयर या ERP सिस्टम के टैक्स मास्टर को रिव्यू करके पक्का करें कि उसमें नई दरें दिख रही हैं — बदलाव के महीनों बाद भी वेंडर्स को पुरानी रेट टेबल मिल रही हैं। अगर आपको पक्का नहीं पता कि किसी खास प्रोडक्ट लाइन का क्लासिफ़िकेशन बदला है या नहीं, तो अंदाज़ा लगाने के बजाय सीधे अपने GST एडवाइज़र से इस बारे में पूछना ही सही रहेगा — क्योंकि गलत क्लासिफ़िकेशन से सेल्स और इनपुट क्रेडिट, दोनों ही तरफ़ असल जोखिम हो सकता है।

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